शोरूम से बाईक लूटने के आरोपी को 27 साल का कारावास
बांधवभूमि, हुकुम सिंह
मध्यप्रदेश, उमरिया
नौरोजाबाद। नगर के शोरूम मे घुस कर मोटरसाईकिल लूट कर ले जाने के आरोप मे अदालत ने एक युवक को 27 साल की सजा सुनाई है। इस संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक विगत 8 फरवरी 2017 को दोपहर मे अभिषेक आटोमोबाईल का कर्मचारी प्रकाश सिंह शोरूम मे गाडिय़ों की साफ -सफाई कर रहा था, तभी पप्पू उर्फ दिलीप यादव आया और मां-बहन की गाली देते हुए उसके सांथ मारपीट की और बांयी कनपटी मे कट्टा अड़ा कर नई मोटरसायकिल निकालने को कहा। डर के मारे फरियादी ने बाईक को बाहर निकाला, जिसे लेकर आरोपी छादा की तरफ भाग गया। जिसकी सूचना पर नौरोजाबाद थाने मे आरोपी के खिलाफ धारा 394, 397 तथा अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी डीपीओ श्रीमती अर्चना मरावी एवं एडीपीओ केआर पटेल द्वारा की गई। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के पश्चात अपराध सिद्ध पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम उमरिया द्वारा अभियुक्त पप्पू उर्फ दिलीप यादव को धारा 394 मे 10 वर्ष की सजा एवं 2000 रूपये अर्थदंड, धारा 397 मे 07 वर्ष, धारा 450 मे 07 वर्ष एवं 2000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 25 (1-ख) (क) आयुध अधिनियम मे 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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