मप्र में कृषि उपकरणों पर लगेगा सिर्फ 1 प्रतिशत टैक्स, अभी 10 फीसदी तक लगता था टैक्स
0 प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले लोन के लिए 1 हजार करोड़ मंजूर
उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को 0.462 हेक्टेयर जमीन 1 रुपए की लीज रेंट पर दी जाएगी
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि मप्र में कृषि उपकरणों की खरीद पर अब सिर्फ 1 प्रतिशत टैक्स लगेगा। यह अभी 10 प्रतिशत तक लगता था। इससे किसानों को अधिकतम ढाई लाख रुपए तक का फायदा होगा। साथ ही कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ही अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को एक और राहत देते हुए फैसला किया है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स (1 प्रतिशत) लगने की अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई जा रही है।
28 मार्च तक खरीफ फसल का ऋण चुका दिया जाएगा
खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। दरों के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति लेगी।
सड़कों पर खर्च करेंगे 500 करोड़ रुपए, लगेगा टोल
कैबिनेट में यह फैसला भी लिया गया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य के तहत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम 500 करोड़ रुपये का लोन सरकार की गारंटी पर लेगा। इस राशि का उपयोग सड़क विकास निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों और मौजूदा सड़कों के निर्माण व मरम्मत में किया जाएगा। इन सड़कों पर राजस्व प्राप्ति के लिए टोल भी लगाए जाएंगे।
प्राधिकरण को दी राहत
भोपाल, इंदौर, जबलपुर देवास, ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से दिए गए लोन पर अभी अधिरोपित ब्याज एवं दांडिक ब्याज की राशि 12 करोड़ रुपए को माफ किया जाएगा। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को 0.462 हेक्टेयर जमीन एक रुपए लीज रेंट पर पर देने का निर्णय भी लिया गया।
शिवराज कैबिनेट ने किसानों को दी बड़ी राहत
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