शहडोल मे खुलेआम हो रहा पीली बत्ती दुरुपयोग

न अनुमति न अधिकार फिर भी माल वाहक वाहनों में पीली बत्ती लगाकर घूम रहे चौकीदार , वीडियो वायरल
बांधभूमि, सोनू खान
शहडोल।  केंद्र सरकार के निर्देश के बाद वीआईपी वाहनों पर से लाल बत्ती तो हटा ली गई, लेकिन कुछ रसूखदार अपने वाहनों में पिली बत्ती लगाकर अपने आप को वीआईपी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वाहन पर पीली व नीली बत्ती लगाकर घूमने का शौक शहड़ोल जिले के कुछ प्रभावशाली लोगो में इस कदर हावी है कि वे यह भी भूल जाते हैं कि वे वाहनों पर जो बत्ती व हूटर लगा रहे हैं, उसका अधिकार उन्हें है भी या नहीं, ऐसा ही बिना अनुमति के शहड़ोल जिले के सोहागपुर एसईसीएल क्षेत्र में काम कर रही प्राइवेट  में लगी कैम्पर माल वाहन में पीली बत्ती  लगाकर अपना रौब शहर में छाड़ते दिखाई दे रहे है,  और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। पुलिस, ट्रैफिक और परिवहन विभाग आंख मूंदकर बैठा है। माल वाहक वाहन में पीली बत्ती लगाकर नियमो की धज्जियां उड़ाने का वीडियो सोसाल मिडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। शहड़ोल जिले में संचालित एसईसीएल कोयला खदान में लगी प्राइवेट कंपनी के  माल वाहक कैम्पर वाहनों में पीली बत्ती लगी हुई है। जो की जिले के धनपुरी थानां क्षेत्र के नगर में आबादी के बीच रोजाना पीली बत्ती लगाकर मुख्य चौराहे पर पुलिस के सामने से  फ़र्राटे भर लोगो को पिलि बत्ती का रौब झड़ते नजर आते है। ऐसे में यह बडा सवाल है कि नियमों की अनदेखी होने के बावजूद पुलिस वाहन के मालिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। मजेदार बात तो यह है कि माल वाहक में पीली बत्ती लगाकर वे इस वाहन का प्रयोग कर क्षेत्र में  रौब दिखाते फिर रहे है।  जिससे सरकारी व प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे है। बहरहाल  उक्त गाड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है तथा क्षेत्र के लोगों ने पुलिस व प्रशासन से ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को जानकारी न हो, पुलिस को मामले की जानकारी भी है तथा पता भी है कि किसकी गाड़ी पर बिना अनुमति के पीली बत्ती लगी है। परंतु यह भी एक विडंबना है कि पुलिस कोई कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाकर  गाड़ी के ऊपर पीली बत्ती लगाकर खुद को वीआईपी साबित करने के लिए स्टेटस ¨सबल अपनाया जा रहा है। नियमों के अनुसार वाहनों पर लाल व नीली बत्तियां हर कोई नहीं लगा सकता है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में बाकायदा यह तय किया गया है कि कौन-कौन लोग लाल, नारंगी व नीली बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं।
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