वैक्सीनेशन का प्रमाण हो, तभी दें राशन

वैक्सीनेशन का प्रमाण हो, तभी दें राशन
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राशन दुकान सेल्समैनो को दिये निर्देश
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले मे संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानो के प्रबंधक, विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे केवल उन्हीं हितग्राहियों को राशन प्रदाय करें, जिन्होने कोरोना वैक्सीन का प्रथम एवं द्वितीय डोज लगवा लिया गया है। सांथ ही ऐसे हितग्राहियों का कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण-पत्र देख कर ही खाद्यान्न सामग्री का वितरण करें। कलेक्टर ने कहा कि जिन हितग्राहियों द्वारा वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है, उन्हे समझाइश दी जाय। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड 19 के संक्रमण से बचाव हेतु जिले मे निवासरत सभी नागरिकों को कोराना वैक्सीन का टीका लगवाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी से स्वयं एवं परिवार तथा सभी नागरिकों की कोराना संभव है।

 

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