शहडोल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. सिंह के निर्देशन में बुधवार को वृद्धाश्रम कल्याणपुर शहडोल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना 2016 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री अविनाश चंद्र तिवारी, एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री अनूप कुमार त्रिपाठी उपस्थित रहे। श्री त्रिपाठी ने वरिष्ठ नागरिक योजना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सहायता, सलाह और परामर्श के माध्यम से उन्हें विधिक प्रावधानों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना, उनकी सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा शारीरिक एवं सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने के लिये तरीके खोजना है। इसके साथ ही उन्होंने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के उपबंधों पर भी प्रकाश डाला । शिविर में श्री अविनाश चन्द्र तिवारी प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने वृद्धों की समस्याओं को जाना और उनके निराकरण हेतु परामर्श दिए। उन्होने वृद्धजन को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति वृद्धाश्रम जानबूझ कर नहीं आना चाहता, लेकिन जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जो यहां आने के लिए बाध्य कर देती है। माता-पिता अपने संतान की परवरिश में सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं किन्तु जब वही संताने माता-पिता की उपेक्षा करती है तो माता-पिता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक के कल्याण के लिए कदम उठाये। वृद्धाश्रम इसीलिए बनाए गए हैं कि लोग यहां आकर आश्रय पा सके और अपने परिवार की उपेक्षा से उबर सकें। वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य के देखभाल की इस उम्र में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अतः इस उम्र में जरूरतमंद वृद्धजनों को स्वास्थ्य, भोजन, आवास एवं मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध हों इसीलिए वृद्धाश्रमों की स्थापना की गई है। शिविर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठ जनों को बिस्किट वितरण किया गया।
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