विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैंसला, नाबालिग के सांथ की थी हरकत
बांधवभूमि, उमरिया
जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग के सांथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन विभाग के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि विगत 19 फरवरी 2019 को पीडिता के पिता जिला अस्पताल गये हुए थे और वह घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पढरिया के जंगल मे पशुओं को चरा रही थी। इसी दौरान आरोपी गुनईया यादव उसके पास आया और जोर-जबरदस्ती करने लगा। किशोरी के मना करने व चीखने-चिल्लाने के बावजूद आरोपी ने उसके सांथ दुराचार किया और किसी से घटना की बात बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी देकर वहां से चला गया। पीडि़ता ने घर आकर अपनी बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी। वहीं रात 10 बजे जब उसके पिता घर आये तो उन्हें भी आपबीती सुनाई। पीडि़ता के पिता व जीजा की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस ने गुनईया के विरूद्ध धारा 376 (2) (प) एवं 506 तथा 3, 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। राज्य की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीके वर्मा द्वारा करते हुए न्यायालय से अपराधी को कठोर दण्ड देने का आग्रह किया। प्रकरण की सुनवाई तथा सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत दोष सिद्ध होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश श्री अशरफ अली ने आरोपी गुनईया यादव को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।