विवाह समारोह मे 10 व्यक्ति हो सकेगे शामिल

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी की गाइड लाईन
उमरिया। जिले मे नोवल कोरोना वायरस कोरोना-19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत उमरिया जिले की राजस्व सीमा मे आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत विवाह हेतु 10 व्यक्ति कोविड-19 गाइड लाईन का पालन करते हुए मास्क, सेनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम कर सकेंगे। इन 10 व्यक्तियों के नाम की सूची संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को दी जाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला कोई भी व्यक्ति जो कोरोना कफ्र्यू एवं कोविड-19 प्रबंधन का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 50 से 80 के प्रावधानों तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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