वनराज कहा जाने वाला डिप्टी रेंजर नरेंद्र मिश्रा निलंबित

बांधवभूमि, सोनू खान
शहडोल। कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों ने प्रमुखता से हरदी वन चौकी की खबर प्रकाशित कि थी वहीं लगातार हो रही शिकायतों के कारण दक्षिण वन मंडल में वनराज के नाम से जाने जाने वाले नरेंद्र मिश्रा डिप्टी रेंजर के अहंकार को आखिरकार टूटना ही पड़ा कहते हैं कि डिप्टी रेंजर न जाने किस अहंकार किस गुरुर में रह कर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अमर्यादित तरीके से दुर्व्यवहार एवं अपमानित करने के संबंध में तथा हरदी बन चौकी में पदस्थापना के बाद भी हरदी बन चौकी से गायब रहते थे शिकायतें  डीएफओ से लेकर सीसीऐफ तक पहुंची और शहडोल संभाग के मुख्य वन संरक्षक ने वनराज उर्फ नरेंद्र मिश्रा का निलंबन का आदेश जारी किया ।वैसे तो शहडोल वन विभाग हमेशा सुर्खियों में रहा है ताजा मामला  डिप्टी रेंजर का है बुढार वन परिक्षेत्र अंतर्गत हरदी वन चौकी का है हरदी वन परिक्षेत्र अंतर्गत इन दिनों दक्षिण वन मंडल में जाने जाने वाले वनराज उर्फ नरेंद्र मिश्रा दुबारा हरदी वन चौकी का प्रभार संभालने के लिए आए थे ज्ञात हो कि इसके पूर्व वैशाली नामदेव रेंजर बुठार के द्वारा इनके भ्रष्टाचार एवं अमर्यादित तरीके से दुर्व्यवहार एवं अपमानित करने के संबंध में शिकायत डीएफओ से की गई थी जिस पर इनका तबादला गोहपारू रेंज किया गया था पर ‌ खादीधारीयों की चाटुकारिता कर भ्रष्टाचार एवं अमर्यादित तरीके से दुर्व्यवहार एवं अपमानित करने के आरोपी नरेंद्र मिश्रा हरदी वन चौकी अपना तबादला करा कर फिर से हरदी बन चौकी के प्रभारी बन गए थे वहीं वनपाल परिक्षेत्र सहायक हरदी नरेंद्र मिश्रा की लगातार हो रही शिकायतों को संज्ञान लेते हुए एक्शन मुड में आए एल॰एल॰ उइके, (भा. व. से.) मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल (म.प्र.) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जारी किया आदेश ।नरेन्द्र मिश्रा, वनपाल परिक्षेत्र सहायक हरदी, वन परिक्षेत्र बुढ़ार, वनमंडल दक्षिण शहडोल को वरिष्ठ अधिकारी के साथ अमर्यादित तरीके से दुर्व्यवहार एवं अपमानित करने के संबंध में उप वन मंडलाधिकारी जैतपुर के द्वारा प्रस्तुत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर म.प्र. सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) में निहित प्रावधान के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय काष्ठागार नरसरहा शहडोल, वनमंडल दक्षिण शहडोल रहेगा। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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