लोक अदालत मे प्रकरणो के निराकरण पर उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
बांधवभूमि, उमरिया
जिले मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 मार्च को किया जायेगा। जिसमे अन्य प्रकरणो के पक्षकारों सहित बिजली से संबंधित मामलों मे समझौता करने पर उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। बताया गया है कि लोक अदालत मे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विशेष न्यायालयों मे दर्ज प्रकरणों मे लिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से तथा कार्यालयों मे लंबित प्रकरणों मे प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत समझौता किया जा सकता है । इसके अलावा धारा 126 के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण भी प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत लोक अदालत मे कराया जाएगा। लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ता, कृषि उपभोक्ता, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू उपभोक्ता तथा 10 एचपी भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। न्यायालयों मे दर्ज प्रकरणों का लोक अदालत मे निराकरण लिटिगेशन प्रक्रिया के तहत कराया जावेगा तथा ऐसे प्रकरणों मे सिविल दायित्व की राशि मे 20 प्रतिशत एवं ब्याज राशि मे 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे प्रकरण जो कि न्यायालयों मे दर्ज नही हुए हैं, उन्हें प्रीलिटेगेशन प्रक्रिया के तहत लोक अदालत मे निराकृृत कराया जावेगा तथा ऐसे प्रकरणों में सिविल दायित्व राशि मे 30 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।