रैली, जलसा, धार्मिक यात्राओं पर रोक
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, कार्यक्रम के लिये अनुमति अनिवार्य
बांधवभूमि, उमरिया
जिले मे त्यौहारों के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून व्यव्स्था की स्थिति को बरकरार रखने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। जिसके तहत विभिन्न समुदायों द्वारा रैली, जुलूस, जलसा, धार्मिक यात्रा, मार्च, जन यात्रा, उत्सव यात्रा, जिनमे जनसमूह एकत्रित होता है, को निकाले जाने के पूर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी इस आदेश मे कहा गया है कि उक्त आयोजनो मे डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग मे सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इस दौरान कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, होडिन्ग, झंडे आदि पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल तथा निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन पूर्णत प्रतिबंधित होगा।
उल्लंघन पर कार्यवाही
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि किसी की सार्वजनिक अथवा निजी भवन, संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा, भड़काऊ नारों पर पूर्ण प्रतिबंधित होगा। सांथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर धार्मिक भवनायें भड़काने वाली आपत्तिजनक पोस्ट जिससे किसी संप्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो, को प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तरह दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी