राम रहीम को आजीवन कारावास

रणजीत हत्याकांड:पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाया फैसला

पंचकुला। हरियाणा के सिरसा में हुए चर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड में सोमवार को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने अपना अहम फैसला सुना दिया। कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही राम रहीम पर 31 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि मामले में बीते मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुर‌िक्षत रख लिया था और सजा के ऐलान के लिए 18 अक्टूबर का दिन तय किया गया था।

10 जुलाई 2002 को मारी थी गोली

गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र निवासी रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 8 अक्टूबर को पंचकूला स्थित हरियाणा स्‍पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम, तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल को दोषी करार दिया था। सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट में जज डॉ। सुशील कुमार गर्ग ने करीब ढाई घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं, इससे पहले गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा हो चुकी है। इसके अलावा वह पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

डेरे मे जाकर जमा करवाए थे हथियार
मालूम हो कि 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की उस समय हत्या हुई थी, जब वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर जीटी रोड के साथ लगते अपने खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर वापस घर जा रहे थे। हत्यारों ने अपनी गाड़ी जीटी रोड पर खड़ी रखी और वे धीरे से खेत से आ रहे रणजीत सिंह के पास पहुंचे और काफी नजदीक से उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। गोलियां मारने के बाद हत्यारे फरार हो गए थे। हत्यारों में पंजाब पुलिस का कमांडो सबदिल सिंह, अवतार सिंह, इंद्रसेन और कृष्णलाल आरोपी थे। यह भी मालूम हुआ था कि रणजीत सिंह की हत्या करने के बाद हत्यारों ने इस्तेमाल किए गए हथियार डेरे में जाकर जमा करवा दिए ‌थे। रणजीत सिंह डेरा की उच्च स्तरीय प्रबंधन समिति का सदस्य था। वह डेरा प्रमुख के काफी नजदीकी माना जाता था।

इन धाराओं में कोर्ट ने सुनाई सजा
डेरामुखी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और 506 (धमकी देना) की धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, अवतार सिंह और जसवीर सिंह पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और 506 (धमकी देना) की धाराओं के तहत सजा सुनाई। वही दोषी सबदिल को आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और 506 (धमकी देना)और 27 आर्म्स एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई।

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