शहडोल/सोनू खान। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतेन्द्र ङ्क्षसह ने राका उर्फ अभिषेक ङ्क्षसह पिता सुनील ङ्क्षसह उम्र २४ वर्ष निवासी रेल्वे कालोनी धनपुरी थाना अमलई जिला शहडोल को एक लाख रूपये के बंध पत्र एवं उतने की रूपये का मुचलका न्यायालय में पेश करने एवं प्रत्येक माह में संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी करते हुये कहा है कि भविष्य में यदि अनावेदक गंभीर अपराधिक कृत्यों में संलग्न पाया जाता है तो उसके विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हो कि वह वर्ष २०११ से २०१७ तक लगातार अपराधिक कृत्यों में सलग्न पाये जाने के कारण उसके विरूद्व कई अपराधिक प्रकरण पंजीबंद्व है तथा विचाराधीन न्यायालय है। पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा अनावेदक के विरूद्व पंजीबंद्व अपराधों की सूची, नकल जरायम की सूची प्रस्तुत की गई है तथा थाना क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र अमन चैन कायम रखने हेतु उसके विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम १९९० की धारा ५ के अन्तर्गत जिला शहडोल एवं उससे लगे सीमावर्ती राजस्व जिलों की सीमा से निष्कासन आदेश पारित करने का लेख किया गया है। उक्त व्यक्ति के प्रकरणों पर विचारोपरांत कलेक्टर शहडोल ने उक्त कार्यवाही की है। इसी तरह कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतेन्द्र ङ्क्षसह ने प्रदीप उर्फ बिन्नू उपाध्याय पिता हरि उपाध्याय उम्र २३ वर्ष निवासी सेमरा थाना बुढ़ार जिला शहडोल को एक लाख रूपये के बंध पत्र एवं उतने की रूपये का मुचलका न्यायालय में पेश करने एवं प्रत्येक माह में संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी करते हुये कहा है कि भविष्य में यदि अनावेदक गंभीर अपराधिक कृत्यों में संलग्न पाया जाता है तो उसके विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
राका और प्रदीप न सुधरे तो लगेगा रासुका
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