रविवार छोड़ रोज खुलेंगी दुकाने
कलेक्टर ने जारी की गाईडलाइन, प्रात: 8 से रात्रि 7 तक का समय निर्धारित
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अंतत: जिले के बाजारों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अब सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रात: 8 बजे से रात्रि 7 बजे तक खुल सकेंगें। इस संबंध मे विगत दिवस राज्य शासन द्वारा निर्देश देने के उपरांत माना जा रहा कि प्रशासन की ओर से जल्दी ही नई गाईड लाईन जारी की जायेगी। नई गाईडलाईन मे रविवार को छोड़ शेष सभी दिन बाजार खोले जाने की बात कही गई है। हलांकि सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि अभी भी प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगें। जबकि ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक पूजा स्थल अब खोले जा सकेंगें किन्तु वहां एक समय मे 6 से अधिक श्रद्धालुओं के उपस्थित रहने पर पाबंदी रहेगी।
कार्यालयों मे शत-प्रतिशत उपस्थिति
शासकीय, अद्र्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति मे खुलेंगें। दुकानो मे एक सांथ 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगीं।
विवाह मे कुल 50 लोगों की अनुमति
समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के सांथ रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगें। वहीं होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें। स्वल्पाहार (चाट, फु ल्की, समोसा, चाय इत्यादि) के ठेलों तथा पान दुकान मे एक समय पर मात्र तीन ग्राहक ही उपस्थित रह सकेंगे। विवाह आयोजनो मे दोनो पक्षों के अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करेंगे। अंतिम संस्कार मे अधिकतम 10 लोगों की अनुमति रहेगी। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले मे प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त दिशा-निर्देश 30 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।