युवती के सांथ दुष्कर्म के आरोपी 22 वर्ष का कारावास
जिले के पाली थाना क्षेत्र मे 8 वर्ष पूर्व हुए अपराध मे अदालत ने सुनाई सजा
बांधवभूमि न्यूज, तपस गुप्ता
मध्यप्रदेश, उमरिया
बिरसिंहपुर पाली। जिले के पाली थाना क्षेत्र मे एक युवती के सांथ दुष्कर्म किये जाने के मामले मे अदालत ने आरोपी को 22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध मे अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि 21 जुलाई 2015 को पीडि़ता कचरा फेंकने गई थी, तभी अरूण बारी उसे जबरन अपनी कार मे बैठा कर ले गया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर पहले चंदिया क्षेत्र स्थित झोझा फाल के समीप कार मे युवती के सांथ दुराचार किया। फिर अपने भाई संतोष बारी के घर मे तथा मैहर, सतना और नागौद ले जाकर लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहा। 22 सितंबर 2015 को अरूण बारी के चंगुल से छूट कर पीडि़ता घर पहुंची और अपने परिजनो से आपबीती बताई। घटना की सूचना पर थाना पाली मे अरूण बारी के विरुद्ध धारा 344, 366, 376(2)(ढ़), 506, 3 (1) एवं 3 (2) अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत दोषी पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी अरूण बारी को धारा 366 तथा धारा 376(2)(ढ़) के अपराध मे 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 के अपराध मे दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया। विशेष प्रकरण मे अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती अर्चना रानी मरावी डीपीओ एवं केआर पटेल एडीपीओ द्वारा की गई।