युवक की हत्या मामले मे 3 आरोपी गिरफ्तार
बांधवभूमि, उमरिया
थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम छीरपानी के युवक की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि विगत दिनो दशरथ सिंह पिता भद्दू सिंह गोंड़ निवासी छीरपानी का शव पास ही के जंगल मे पथरहा घोघरा पहाड़ पर पाया गया था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने स्वयं घटनास्थल का दौरा कर एसडीओपी रविशंकर पाण्डेय एवं थाना प्रभारी कोतवाली सुन्द्रेश सिंह मरावी को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया। सांथ ही टीआई के नेतृत्व मे पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान यह पता चला कि गांव के पप्पू सिंह, मुकेश सिंह एवं अशोक सिंह का मृतक दशरथ सिंह के साथ आये दिन विवाद होता रहता था। पूछताछ के दौरान उन्होने युवक की हत्या कर शव जंगल मे छिपाना स्वीकार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या मे उपयोग किये गये हथियार जप्त कर उन्हे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। इस कार्यवाही मे निरीक्षक सुन्द्रेश सिंह मरावी, उनि बालेन्द्र शर्मा, सउनि सत्यदेव यादव, सुभाष यादव, रोहणी मिश्रा, बृजेश सिंह, प्रआ ताराचंद बघेल, सरमन सेन, इंद्रपाल सिंह, डालचंद सुमन, आशीष सिंह, जयप्रकाश आरक्षक प्रवेश कुमार, अरविंद सेन, शिवकुमार, प्रमोद जाटव, आरक्षक चालक रेवाशंकर, धर्मेन्द्र विशेष योगदान था।
विक्रेता के विरूद्ध हुई एफआईआर
बांधवभूमि, हुकुम सिंह
खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा नगर मे संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान सिंहपुर की जांच मे अनियमितता पाये जाने पर विक्रेता कमल सिंह के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया है। बताया गया है कि दुकान से माह जनवरी एवं फरवरी 2022 मे नियमित एवं पीएमजीकेएवाय खाद्यान्न की पीओएस मशीन से रसीद निकालकर मात्र नियमित खाद्यान्न प्रदान किया गया एवं पीएमजीकेएवाय का निशुल्क खाद्यान्न प्रदाय नहीं किया गया है। उचित मूल्य दुकान सिंहपुर का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमे दुकान के एईपीडीएस पोर्टल से दिनांकवार ट्रांजक्शन की डिटेल मे दर्ज स्टॉक से गेहूं 25.20 क्विंंटल कम पाया गया जो अवैध रूप से विक्रय किया जाना पाया गया है। जिसके बाद विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की गई है।