उमरिया। मीडिया प्रभारी अभियोजन नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि 11 मई 2012 को दिन के करीब 4 बजे ग्राम रोहनिया अंतर्गत थाना कोतवाली उमरिया मे फ रियादी रामखेलावन गोंड इस आशय की रिर्पोट लिखाई है कि अपने खेत पर अपने बेटे सुरेश सिंह के साथ आम तोड़ रहा था तभी अभियुक्त कमलभान, बृजभान और कौशल सिंह अपने घर से लाठी, डण्डा लेकर आये और फरियादी को अशलील गालियां देते हुये मारपीट की है। आरोपी कमलभान, बृजभान, मुन्नी बाई प्रेम बाई व सेम बाई के विरुद्ध कोतवाली थाने मे धारा 294, 323, 325, 34, 506 भाग 2 भा.द.स. के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रामप्रकाश अहिरवार के न्यायालय द्वारा आरोपीगण कमलभान, बृजभान, मुन्नी बाई प्रेम बाई व सेम बाई को धारा 147, 323/149, 325/149 में दोषसिद्ध पाया गया एवं धारा 147 में 03 माह एवं 323/149 में 03 माह एवं 325/149 में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से नीरज पाण्डेय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सशक्त पैरवी कर दण्डित करवाया गया।
मारपीट के आरोपियों को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
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