मामा के घर मिली गुमशुदा बच्ची
बांधवभूमि, तपस गुप्ता
बिरसिंहपुर पाली। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम पतनारकला से गुम हुई 10 वर्ष की बच्ची को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। इस संबंध मे प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहारी सिंह गोंड़ निवासी बघाड थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर की बेटी करीब 4 साल से पतनारकला मे अपने मौसिया कुंवर सिंह पिता हरी सिंह गोंड के घर मे रह कर पढ़ाई करती थी। विगत 6 जनवरी को यह बच्ची अचानक गायब हो गई। जिसकी सूचना पुलिस चौकी घुनघुटी मे दी गई। आवेदक की सूचना पर थाना पाली मे धारा 363 का प्रकरण पंजीबद्ध घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने एसडीओपी पाली, थाना प्रभारी पाली एवं प्रभारी चौकी घुनघुटी त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये। पुलिस टीम ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए बालिका को ग्राम तिवनी मे उसके मामा रामकरण सिंह बरकडे के घर से दस्तयाब कर लिया है।
महिला से मारपीट पर अपराध दर्ज
उमरिया। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम मजमानी खुर्द मे एक महिला के सांथ मारपीट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया है। बताया गया है कि गत दिवस सकुन बाई पति ललन यादव 45 निवासी मजमानी खुर्द के सांथ मोतीलाल पिता श्यामसुन्दर यादव 35 निवासी मजमानी खुर्द द्वारा मारपीट की तथा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी गई। पीडि़ता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्व किया है।
युवती से किया दुष्कर्म,अपराध दर्ज
उमरिया। शहर के वार्ड क्र. 10 कैम्प मे एक युवती के साथ दुष्कर्म किये जाने का मामला प्रकाश मे आया है। इस संबंध मे पुलिस मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी दीपक पिता दुलारे यादव निवासी कैम्प उमरिया युवती के घर मे घुस कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 450,506 का अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है।
युवक के सांथ की मारपीट
बिरसिंहपुर पाली। स्थानीय थाना अंतर्गत न्यायालय परिसर पाली मे गत दिवस एक युवक के सांथ मारपीट किये जाने का मामला प्रकाश मे आया है। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक हेमन्त कुमार पिता किशोर कुमार मेहरा 30 निवासी ग्राम बरबसपुर के सांथ दिल्लू उर्फ प्रकाश चंद्र सोनकर निवासी वार्ड क्र.11 पाली द्वारा गली-गलौच, करते हुये मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया है।