महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास
बांधवभूमि, उमरिया
जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिला के सांथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी को अदालत ने 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया कि पीडि़ता गत 1 सितंबर 2017 को दिन करीब 12 बजे खान प्रबंधक नौरोजाबाद के कार्यालय मे बैठी थी, तभी आरोपी प्रेमलाल पाण्डेय आया और पंप बंद होने की बात कह कर उसे अपने सांथ ले गया। पंप का बिजली स्विच चेक करने के दौरान प्रेमलाल ने महिला को पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीडि़ता किसी तरह अपने को छुड़ा कर वहां से भागी और घटना की बात साथी कर्मियों रेखालता एवं भानू से कही। सांथ ही पूरे वाकये से खान प्रबंधक को अवगत कराया। छेडख़ानी की शिकार महिला की शिकायत पर नौरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 3(2), (5क) अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी केआर पटेल एडीपीओ ने करते हुए न्यायालय से आरोपी को अधिकतम दण्ड देने का आग्रह किया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त प्रेमलाल पाण्डेण के विरूद्ध 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।