महिला की जान लेने वाली नीम हकीम को तीन साल की सजा
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, उमरिया
जिले के इंदवार थाना की अमरपुर चौकी अंतर्गत ग्राम अकमनिया मे एक महिला को दवा देकर जान लेने वाली नीम हकीम को अदालत ने 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि रोशनी वंशकार का विवाह 15 मई 2019 को गेंदन वंशकार ग्राम खितौली, थाना बरही, जिला कटनी के साथ हुआ था। शादी के दो-तीन दिन बाद वह अपने मायके गांव अकमनियां आ गई थी। 29 जून 2019 को रोशनी के पेट मे अचानक दर्द शुरू हुआ। जिसकी जानकारी मिलने पर भोनू उर्फ भूरी वंशकार वहां आई और उसे शीशी मे भरी कोई दवा पिला दी। जिसे पीते ही रोशनी वंशकार की हालत और बिगड़ गई। बरही अस्पताल मे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद भूरी वंशकार गांव से फरार हो गई। इस मामले मे पुलिस ने आरोपी महिला के विरुद्ध धारा 304 का अपराध दर्ज कर जांच उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। प्रकरण मे दोष सिद्ध पाये जाने पर जिले के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामसहारे राज द्वारा आरोपी भूरी वंशकार को धारा 304 भाग 2 मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक बीके वर्मा द्वारा की गई।