नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मनी लॉड्रिंग मामले मे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की याचिका दाखिल की थी। इस मामले के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के तहत ही कानूनी उपाय किया जा सकता है। अनिल देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉड्रिंग कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ उनके बेटे को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग मामले में कई बार समन भेजकर तलब किया था। समन महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में १०० करोड़ रूपये की कथित रिश्वत-सह-जबरन वसूली रैकेट के संबंध में मनी लॉड्रिंग कानून के तहत दर्ज आपराधिक मामले में जारी किए गए थे, जिसके चलते अप्रैल में देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
मनी लॉड्रिंग मामले में देशमुख की ओर से दाखिल याचिका को सुको ने खारिज किया
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