बांधवभूमि, उमरिया। प्रधान जिला न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप के मार्गदर्शन मे एडीआर सेन्टर उमरिया के सभागार मे मध्यस्थता जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संगीता पटेल कहा कि पौराणिक काल से मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के आपसी समझौते के आधार पर निरकारण की कहानियां हम सुनते आए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अब मध्यस्थता को वैधानिक रूप प्रदान किया गया है। सीमित संसाधनों मे मध्यस्थता से अधिकाधिक लाभ लिया जा सकता है। मध्यस्थता से किसी सिविल प्रकरण के निराकरण से कोई फीस पूरी की पूरी वापस होती है, साथ ही सुलभ सस्ता एवं शीघ्र न्याय प्राप्त होता है। जरूरत है लोग जागरूक हों और इस मध्यस्थता प्रक्रिया का लाभ उठाऐं। कार्यक्रम को प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता यस कुमार सोनी, राजकुमार सिंह चौहान ने अपने विचार रखे। बीडी दीक्षित जिला विधिक सहायता अधिकारी विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया ने दिनांक आज 12 नवम्बर को होने वाली नेशनल लोक अदालत मे अपने प्रकरणों का निराकृत करने हेतु उपस्थित लोगों को आवश्यक जानकारी दी तथा कार्यक्रम मे उपस्थित होने के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।
मध्यस्थता जागरूकता शिविर संपन्न
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