मतदान समाप्ति तक बन्द रहेंगी शराब की दुकाने
उमरिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु संबंधित नगरीय क्षेत्रों मे ( जिसमे ंचुनाव हो रहा है ) और उसकी सीमा मे लगे ग्राम पंचायतो मे स्थित दुकानों में, तथा नगर से निकलने वाले राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क से दोनो सीमा से बाहर तीन किमी की दूरी तक स्थित शराब की दुकाने मतदान समाप्त होने के समय के 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों के लिए प्रथम चरण मे नगर पालिका परिषद उमरिया, चंदिया एवं नौरोजाबाद के लिए मतदान 6 जुलाई को होगा, जिसके परिप्रेक्ष्य मे 4 जुलाई को अपरान्ह 5 बजे से मतदान समाप्ति तक शराब दुकाने बंद रहेगी। इसी तरह द्वितीय चरण मे मानपुर नगर परिषद के लिए मतदान 13 जुलाई को होगा, जिसके परिप्रेक्ष्य मे 11 जुलाई को अपरान्ह 5 बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद रहेगी।