मतगणना के लिये सजा पॉलिटेक्निक कॉलेज

मतगणना के लिये सजा पॉलिटेक्निक कॉलेज

दोनो विधानसभाओं के काऊंटिंग की तैयारियां पूरी, कल होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैंसला

बांधवभूमि न्यूज

मध्यप्रदेश, उमरिया
मध्यप्रदेश मे नई सरकार के गठन की तारीख अब बिल्कुल करीब आ गई है। राज्य की सभी सीटों की काऊंटिंग कल 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से एक सांथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ होगी। इसी के तहत जिले के मानपुर एवं बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु जिला मुख्यालय का पॉलिटेक्निक कॉलेज सज चुका है। शुक्रवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवगोविंद सिंह मरकाम, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया की उपस्थिति मे संबंधित रिटर्निग, सहायक रिटर्निग आफिसर्स एवं नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने निर्वाचन अभ्यर्थियों की उपस्थिति मे स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष, सुरक्ष, पार्किग व्यवस्था, मीडिया कक्ष आदि का विस्तार से निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये।

समय पर गणना कक्ष मे उपस्थित हों दल
अधिकारियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री वैद्य ने कहा कि मतगणना तथा स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम पहुंचाने वाले दलों का पूर्व से ही प्रशिक्षण करा दिया जाय। चक्रवार होने वाली मतगणना मैन्युअल एवं कम्प्यूटर सीट का गहन निरीक्षण करने के पश्चात ही फाईनल की जाय। सभी मतगणना दल समय पर अपने परिचय पत्र के सांथ कक्षों में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। मतगणना स्थल पर जहां पार्किग की व्यवस्था  की गई है, वहीं पर वाहन खड़े कराये जांय। उन्होने बताया कि मतगणना केंद्र मे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। यहां आने सभी लोग सुरक्षा कर्मियों के समक्ष अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि प्रेक्षक, रिटर्निग आफिसर तथा  मीडिया कक्ष मे सभी आवश्यक व्यवस्थायेंं करा दी जांय।

मोबाईल रहेगा प्रतिबंधित
बैठक मे बताया गया कि मतगणना स्थल पर मतगणना दल के सदस्य या अभ्यर्थियों के एजेंटों को मोबाइल ले जाने की सुविधा नही रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन मीडिया कर्मियों को मतगणना प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, सिर्फ वे ही मीडिया कक्ष तक मोबाइल ले जा सकेगे। मीडिया कक्ष से मतगणना हाल तक मोबाइल की सुविधा मीडिया कर्मियों को भी उपलब्ध नही रहेगी। जनसपंर्क अधिकारी के साथ मीडिया कर्मियों के छोटे-छोटे दल मतगणना कक्ष तक कैमरा या वीडियों कैमरा ले जा सकेगे, लेकिन इस दौरान वे किसी ईवीएम मशीन मे परिणाम का वीडियो नही बनायेंगे। उन्हे मात्र मतगणना कक्ष की व्यवस्था के ही वीडियो बनाने की अनुमति होगी। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने मतगणना केंद्र में फोटोकापी की व्यवस्था, मशीनों की सीलिंग तथा मतगणना के पश्चात आयोग के निर्देशानुसार किये जाने वाले अन्य निर्वाचन कार्यो से संबंधित कार्यो की तैयारियों की भी समीक्षा की।

महाविद्यालय क्षेत्र मे धारा 144 लागू
इसी बीच शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की भौगोलिक सीमा एवं मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि के अंतगर्त धारा-144  लागू कर दी गई है। इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र मे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र नहीं ले जा सकेगा। सांथ ही 100 मीटर की परिधि के अंदर ईंट, पत्थर या उनके टुकड़े संग्रहित नहीं करेगा, ना ही इसका दुष्प्रेरण करेगा। मतगणना स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अंदर तथा ड्यूटी मे तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से समवेत नहीं हो सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यार्थी बिना अनुमति के कोई आमसभा, नुक्कड़ सभा तथा जुलूस या रैली नहीं निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति हथियार, डण्डा, लाठी आदि शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे। यह आदेश कर्तव्य पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, सशस्त्र बल तथा निर्वाचन कार्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

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