बलात्कार के आरोपी की जमानत निरस्त

उमरिया। पुलिस चौकी जिला अस्पताल शहडोल से एक लिखित अस्पताली तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें तहरीर का अवलोकन किया गया। घटना स्थल पहुंचकर पीडि़ता जिसकी उम्र 12 वर्ष तथा साक्षियों के कथन लिए गए। जो बताया कि आरोपी ज्ञानेश्वर उनके गांव आकर कई बार गलत काम करता रहा, जिसके परिणामस्वरूप पीडि़ता गर्भवती हो गयी। जिससे अस्पताल मे एक नवजात शिशु(बच्ची) को जन्म दी थी। जिससे नवजात शिशु की मृत्यु हो गयी थी सम्पूर्ण तहरीर जांच से आरोपी ज्ञानेश्वर थाना पाली के विरूद्ध धारा 376(2)द,376(3) भा.दं.सं. एवं धारा 5 जे(पप),5एल 5एन , 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पाये जाने से कायम किया गया। विवेचना मे लिया गया दौरान विवेचना प्रकरण मे पीडि़ता की गर्भ से एक नवजात शिशु बच्ची का जन्म हुआ था जिस बच्ची की मृत्यु हो गयी थी। जिसे परिजनों द्वारा दफ न कर दिया गया था। उक्त नवजात शिशु के शव का उत्खनन कराया जाकर पंचनामा तैयार किया गया एवं शव का पीएम कराया गया। उक्त प्रकरण मे आरोपी ज्ञानेश्वर यादव को गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के अधिवक्ता द्वारा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में द.प्र.सं. की धारा 439 का जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

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