बंदियों को बताये अधिकार और प्ली बागेनिंग प्रकिया

जिला जेल मे आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर, 217 को किया लाभान्वित
उमरिया। बंदियों को उनके अधिकारों एवं प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु गत दिवस जिला जेल मे विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सनत कुमार कश्यम ने बंदियों की समस्याओं को जाना तथा उन्हे प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने उपस्थित बंदिया को रिमाण्ड स्टेज से निर्णय तक बंदियों को उपलब्ध अधिकारों एवं न्यायालयीन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार तिवारी द्वारा ऐसे 6 विचाराधीन बंदियों, जिनके प्रकरण मे कोई अधिवक्ता पैरवी हेतु नही था, को विधिक सहायता हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के लिए आवेदन प्रेषित कराये गये। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान मे 02 अक्टूबर 2021 से 14 नवम्बर 2021 तक भारत अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जन-जन तक न्याय की पहुंच बनाने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के सांथ ही डोर-टू-डोर कैम्पेन चलाया जा रहा है। प्राधिकरण के मुताबिक विधिक समस्या के समाधान हेतु 15100 टोल फ्री नम्बर पर जानकारी ली जा सकती है। अथवा विधिक सहायता मोबाइल एप पर नालसा को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला जेल मे आयोजित शिविर मे प्रधान जिला न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप, जिला अधिवक्तस संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी बीडी दीक्षित, सचिव जिला अधिवक्ता संघ विजय राय, डिप्टी जेलर अरविंद खरे एवं न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थेे। इस दौरान 217 बंदी लाभान्वित हुए।

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