उमरिया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन प्रक्रिया मे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदान दलों की होती है। मतदान दल के सदस्य पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें, जहां भी शंका हो, मास्टर ट्रेनर के माध्यम से उनका निराकरण कराएं तथा स्वयं मे यह आत्म विश्वास जागृत करें कि वे निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुचिता के साथ संपन्न करायेंगे। उक्त आशय के विचार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु नियुक्त प्रेक्षक आरआर वामनकर राप्रसे(सेवा निवृत्त) ने रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय मे आयोजित मतदान दलो के प्रशिक्षण के दौरान व्यक्त किए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी, मतदान दल प्रशिक्षण प्रभारी अभय पाण्डेय, मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, महाविद्यालय के प्राचार्य सीबी सोंधिया उपस्थित रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने मतदान दलों को प्रशिक्षण के दौरान निर्देश दिए कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया मे मतदान दल की अहम भूमिका है, इसलिए सभी मतदान दल के सदस्य गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा आयोग के निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करें। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल को सामग्री प्राप्त करनें, इसके पश्चात जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन से मतदान केंद्र पहुंचने, मतदान केंद्र मे मतदान की सुचिता बनाएं रखने हेतु बिना किसी लोभ या लालच के निष्पक्ष रहते हुए मतदान पूर्व की आवश्यक तैयारियां करनें, मतदान केंद्र मे 100 मीटर की दूरी मे स्टॉल लगाने हेतु जगह का चिन्हांकन करने तथा आयोग के निर्देशों को चस्पा करनें, मतदान प्रारंभ करने के पूर्व अभ्यर्थी के अभिकर्ता नियुक्त करने, उन्हें बारी-बारी से मतदान कक्ष मे बैठने हेतु पास जारी करने तथा मतदान कक्ष की व्यवस्था के साथ ही निर्विघ्न रूप से मतदान समय पर संपन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करनें की समझाईश दी गई।
मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बन्द रहेंगी मदिरा दुकानें
उमरिया। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण मे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी तथा इस अवधि मे शराब का क्रय विक्रय पूर्णता प्रतिबंधित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु मतदान 3 चरणों मे 25 जून, 1 जुलाई तथा 8 जुलाई को संपन्न कराया जाएगा। मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी। इस अवधि मे शराब का क्रय विक्रय पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व बंद रखी जाएंगी। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले मे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि मे शराब की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। जिन ग्राम पंचायतों मे आम निर्वाचन संपन्न होना है उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किलोमीटर की अवधि मे आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।
हायर सेकण्डरी पूरक परीक्षाएं 20 तथा हाईस्कूल पूरक परीक्षाएं 21 जून से
उमरिया। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (द्वितीय अवसर) की परीक्षाएं प्रारंभ होने की तिथियाँ मण्डल द्वारा घोषित की गई है। हायर सेकेण्डरी परीक्षा मे केवल एक विषय तथा हाईस्कूल परीक्षा मे दो विषयों मे अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। हायर सेकेण्डरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षाएँ 20 जून 2022 तथा हाईस्कूल पूरक परीक्षा 21 जून से 30 जून तक तथा हायर सेकण्डरी व्यावसायिक द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा 21 जून से 27 जून तक संपन्न होंगी। हायर सेकण्डरी, हाईस्कूल पूरक परीक्षा एवं हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (द्वितीय अवसर) पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर एमपी ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से अब से परीक्षा प्रारंभ दिनॉक के एक दिन पूर्व तक भरे जा सकेंगे। पूरक परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे।
सुचारू मतदान के लिए लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी
उमरिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार जनपद पंचायत करकेली, पाली के त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु मतदान केंद्रों के लिए अधिकारी व जोनल सेक्टर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होनें बताया कि नवीन सेक्टर ऑफीसर अपने सेक्टर अंतर्गत मतदान केंद्रों का भ्रमण करके मतदान केंद्र भवन की स्थिति, प्रवेश एवं निकासी, रैंप, विद्युत, पेयजल व्यवस्था की जांच करेंगे एवं 10 जून तक निर्धारित प्रपत्र मे जानकारी कार्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। जिन अधिकारियो की ड्यूटी सहायक रिटर्निग आफीसर सेक्टर के रूप मे लगाई गई है वे अधिकारी 10 जून से 15 जून तक आवंटित मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सेक्टर के अंतर्गत आने वाली मतदान केंद्रो मे मतदान शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने का दायित्व आपका होगा। सेक्टर मे शांति व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व आपका होगा। इस कार्य हेतु पुलिस उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही सीआरपीसी के तहत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाएगी। आपको सहायक रिटर्निग ऑफीसर को मतदान दल रवानगी एवं मतदान दिवस को रिपोर्ट प्रस्तुत करनें के निर्देश दिए है।