पॉक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

उमरिया। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डे य द्वारा बताया गया कि पीडिता द्वारा अपने पिता तथा चचेरे भाई के साथ थाना नौरोजाबाद में 7 मार्च 2018 को उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि 6 मार्च 2018 को वह अपने घर में अकेली थी तो रात्रि करीब 11 बजे ग्राम कुदरी के उसके रिश्तो का चाचा भैयालाल सिंह गोंड का लडका आरोपी नानबाबू आकर पूछा कि उसके पिताजी भैया लोग कहां गये हैं तो वह बोली कि पिताजी रिश्तेदारी में गये हैं और भैया काम में गये हैं। उसने आरोपी से पूछा कि इतनी रात में क्यों आये हो तो आरोपी ने बोला कि वह आज यहीं सोयेगा, तब उसने बोला कि नहीं वह अकेली है यहां नही रहने दूंगी तो आरोपी पीडिता जिस बिस्तर पर सोई थी, उसी बिस्तर मे लेट कर छेडछाड करने लगा तो उसने मना किया और उठ कर दूसरी जगह जाने लगी तो आरोपी उसे जबरन पकड कर उसका मुंह दबा लिया, जिस पर उसने आरोपी के हाथ मे दांत से काट लिया, तब आरोपी उसे छोड कर धक्का दिया, जिससे उसकी आंख में दाहिनी तरफ दीवार से चोट लगी फि र वह भाग कर चाचा के घर जाकर घटना की जानकारी दी, तब आरेपी वहां से भाग गया और जब सुबह उसके पिताजी आये तो उसने घटना की जानकारी अपने पिताजी को दी । जिस पर थाना नौरोजाबाद द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्या यालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना नौरोजाबाद में धारा 452, 323, 354 भादस तथा 1860 तथा धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली द्वारा आरोपी राजेन्द्र सिंह गोंड को धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ काशीराम पटेल एवं एडीपीओ बृजकिशोर वर्मा द्वारा प्रभावी संचालन एवं सख्त पैरवी की गयी ।

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