उमरिया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके जिले के पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को पार्षदों के प्रथम सम्मिलन मे प्रावधान अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम मे प्रत्येक पार्षद को निगम के प्रथम सम्मिलन मे अध्यक्ष के चुनाव मे भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप मे शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि पार्षद शपथ नहीं लेता है, तो यह समझा जायेगा कि ऐसे पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है। श्री सिंह ने बताया है कि संभागीय आयुक्त की अनुमति के बगैर यदि कोई पार्षद अपने निर्वाचन के दिनांक से 3 माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा।
अंकुर अभियान को जन अभियान बनानें कलेक्टर ने की अपील
उमरिया। अंकुर अभियान के तहत पर्यावरण को शुद्ध बनाएं रखने हेतु पौधरोपण का कार्य जन सहभागिता एवं शासकीय अमले के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा अंकुर अभियान को जन अभियान बनानें का आव्हान किया गया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिलावासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या मे पौध रोपित करें तथा वायुदूत एप्प अपलोड कर वृक्षारोपण की फोटो अपलोड करें। उन्होने जिले के समस्त शासकीय सेवकों से अपील की है कि वे स्वयं, अधीनस्थ अमलें तथा अपने परिवार जनों के मोबाईल मे वायुदूत एप्प अपलोड करें तथा वृक्षारोपण कर फोटो भी अपलोड कराना सुनिश्चित करें। बैठक मे सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
एक, दो एवं दस रूपये के सिक्के नही लेने वाले व्यापारियों पर होगी कार्रवाई
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कतिपय व्यापारियों द्वारा ग्राहकों से एक, दो एवं दस रूपये के सिक्के स्वीकार नही किए जा रहे है । उन्होने बताया कि यह कृत्य मुद्रा की अवमानना की श्रेणी मे आता है। व्यापारियों द्वारा ग्राहको से सिक्के स्वीकार नही करने की शिकायत मिलने पर उनके विरूद्ध भारतीय मुद्रा की अवमानना के तहत कार्यवाही की जाएगी।