पाटे जांय खुले बोरवेल, कुएं और बावडिय़ां

कलेक्टर डॉ. केडी त्रिपाठी ने दिये अधिकारियों को निर्देश, तीस दिन मे पूरा करें कार्य
बांधवभूमि, उमरिया
कलेक्टर डॉ. कृष्ण देव त्रिपाठी ने विभागीय अधिकारियों को खुले बोर, कुएं और बावडिय़ों को तत्काल पाटने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़, पाली, मानपुर, बांधवगढ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली, मानपुर, करकेली तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, परिषद उमरिया, पाली, मानपुर, चंदिया, नौरोजाबाद से कहा है कि जिले मे सर्वे कर बिना केसिंग वाले खुले बोरवेल कुएं, बावडियों को चिन्हित करें, जिन्हे गार्डर और सीमेंट क्रांकीट से बंद किया गया हो। इन सभी को पाटने की कार्यवाही की जाय।
ये होती हैं दुर्घटनायें
गौरतलब है कि बोरिंग के दौरान पर्याप्त पानी न मिलने से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे कई बोरवेलों की केसिंग पाईप निकाल ली जाती है, और उन्हे खुला छोड़ दिया जाता है। जो कि मिट्टी धंसक जाने से खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे बोरवेलों मे बच्चों के गिर जाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसी प्रकार कुंओं तथा बावडिय़ों को फर्शी-गार्डर अथवा सीमेंट कांक्रीट का स्लैब डाल कर ढंक दिया जाता है। हाल ही मे इंदौर मे वजन पडऩे से एक बावड़ी के धंसकने से दर्जनो श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। ऐसी गंभीर घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिये यह पहल की जा रही है।
इस तरह की जाय कार्यवाही
कलेक्टर ने कहा है कि जिले के समस्त नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से ऐसे बोरवेल कुएं और बावडिय़ों के सर्वे का कार्य आगामी 30 दिवस मे पूर्ण कर लिया जाय। निजी भूमियों मे पाये गये खुले बोरवेल अथवा कुआं, बावडिय़ों को सूचीबद्ध कर संबंधित भूमि स्वामियों को संरचनाएं पूर्णत: पाटने के निर्देश दिए जांय। निर्धारित समयावधि मे उक्त कार्य पूर्ण नहीं होने पर नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना देंगी। इसके उपरांत अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर पाटने की कार्यवाही की जावेगी। इस कार्य मे व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वसूल की जायेगी।
गृह विभाग के निर्देशों का पालन करें
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने विहित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से कहा है कि प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के बावजूद बोरवेल, कुएं आदि न पाटने वाले भूमि स्वामियों के विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार समय सीमा मे कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध मे किये गये सर्वे एवं सुधार कार्य का विवरण संलग्न प्रपत्र मे प्रत्येक सप्ताहांत प्रस्तुत किया जाय।

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