परिसीमन के बाद होगा पुनरीक्षण

परिसीमन के बाद होगा पुनरीक्षण
आयोग ने जारी किया निर्देश, फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण रोका
बांधवभूमि, उमरिया
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले मे पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने बताया है कि जिले मे 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा था जिसे आयोग के निर्देश पर रोक दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार ने 30 दिसंबर 2021 को मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2021 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात धारा 10क का स्थापन किया गया है। सांथ ही शासन द्वारा अध्यादेश के परिवर्तित होने से ग्राम पंचायतों मे वर्तमान प्रभावशील परिसीमन की जानकारी चाही गई है। उपरोक्त परिस्थितियों मे पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि पुनरीक्षण की कार्यवाही जिला, जनपद के वार्र्डो एवं ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बाद ही होगी।
प्रधान करेंगे बैंक खातों का संचालन
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने की अधिकारिक घोषणा होने के बाद आचार संहिता समाप्त होते ही पंचायतों के कार्य संचालन का अधिकार वापस प्रशासकीय समिति को मिल गया है। प्रमुख सचिव मप्र शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग उमाकांत उमरांव द्वारा कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस आशय का पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतों के बैक खातों का संचालन पूर्व की भांति ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रशासकीय समिति के प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के कार्य का संचालन भी प्रधान शासकीय समिति को सौंप दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले की जिला, जनपद व ग्राम पंचायतों का कार्यकाल वर्ष 2020 मे ही समाप्त हो गया है। जिसके बाद चुनाव न होने के कारण कार्य संचालन का दायित्व प्रशासकीय समितियों को सौंपा गया था।
महीनो टल गये चुनाव
जानकारों का मानना है कि प्रदेश के पंचायत चुनाव कानूनी पेचीदगियों मे फंस गया है। बात केवल रोटेशन और आरक्षण से आगे अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 27 प्रतिशत आरक्षण तक जा पहुंची है। जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। इस मामले की सुनवाई 3 जनवरी को होनी थी, परंतु सुको ने इसे अर्जेण्ट मेटर मानने से इंकार करते हुए अगली तारीख 17 जनवरी नियत की है। जानकारों के मुताबिक जब तक ओबीसी आरक्षण के संबंध मे कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाता तब तक चुनाव होना मुश्किल है, जिसमे लंबा समय भी लग सकता है।
जिले मे 230 ग्राम पंचायतें
गौरतलब है कि जिले मे कुल 230 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी मे अब पूर्व मे गठित प्रशासकीय समितियों के प्रधान जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह जिला पंचायत एवं तीनो जनपदों मे शासकीय समितियों के प्रधानो को दायित्व प्रदान किया गया है।

कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी निरस्त
उमरिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021- 22 हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम समय अनुसूची एवं उनके अनुसरण मे की गई निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाहियोंं को निरस्त कर दिया गया है। जिला कार्यालय मे अभी भी कुछ कर्मचारी निर्वाचन ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे है। उन्होने सभी अधिकारी, कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालय मे उपस्थित होकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया है।

 

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *