नेशनल पार्क का मुनारा तोडऩे पर 3 वर्ष का कारावास
बांधवभूमि, रामाभिलाष त्रिपाठी
मानपुर। जनपद क्षेत्र मे स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पनपथा परिक्षेत्र मे वन भूमि पर अतिक्रमण के उद्देश्य से मुनारा तोडऩे तथा वन्य प्राणी स्थल को क्षतिग्रस्त करने के अपराध मे न्यायालय ने तीन आरोपियों को 3 वर्ष के कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस संबंध मे प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 मई 2015 को पार्क प्रबंधन को
मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बीट मिडऱा के कक्ष क्रमांक 487 मे दुर्गा प्रसाद यादव, दीनदयाल व कामता प्रसाद यादव द्वारा अतिक्रमण करने की मंशा से मुनारा तोड़ दिया गया है। शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि आरोपियों ने मुनारा तोडऩे के सांथ साफ-सफाई कर वन्य प्राणियों के निवास स्थल को भी नष्ट कर दिया है। मौके पर अभियुक्तगणो से मुनारा तोडऩे के औजार गैती, फावड़ा, कुल्हाड़ी इत्यादि की जप्तीे की गयी। जिसके उपरांत उनके विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 29, 30, 51 व भारतीय वन अधिनियम की धारा 26(1), 51 व 63 का अपराध दर्ज किया गया। संपूर्ण विवचेना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से मामले मे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज पाण्डेय ने अभियोजन का संचालन किया तथा न्यायालय से आरोपियों को कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के बाद दोष सिद्ध पाये जाने पर मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट रामप्रकाश अहिरवार की अदालत ने तीनो व्यक्तियों को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।