बांधवभूमि, उमरिया
जिले के नौरोज़ाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डगडौआ मे एक युवक की नृशंसा हत्या मामले मे न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि गत 21 अक्टूबर को 2018 भूरा यादव पिता प्यारेलाल यादव 35 निवासी देवगवां खुर्द और विजय उर्फ बिज्जू दोनो के मामा ग्राम डगडौआ मे रहते हैं। मृतक की मामी सुमित्रा यादव ने पुलिस को बताया कि करीब 6 बजे भूरा यादव उनके घर मे चाय पी रहा था तभी बिज्जू उर्फ विजय बर्मन भी आ गया और उसे लेकर चला गया। डेढ़ घण्टे बाद गांव के ही एक लड़के ने हेण्डपम्प के सामने मृतक के खून में लथपथ पड़े होने की खबर दी। परिजन वहां पहुंच कर कुछ कर पाते इससे पहले ही भूरा यादव की मृत्यु हो चुकी थी। हत्यारे ने बड़ी ही बेदर्दी से मृतक के मुंह मे चाकू डाल कर इस तरह से घुमाया उसका पूरा जबड़ा ही बाहर आ गया। सांथ ही जीभ कट कर गिर गई थी। फरियादी रामविशाल यादव की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत अपराध सिद्ध पाये जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी विजय उर्फ विज्ज बर्मन को आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण मे राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक केआर पटेल द्वारा की गई।
नृशंस हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा
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