नियमो के उल्लंघन पर दवा दुकानों के लायसेंस निलंबित

उमरिया। औषधि निरीक्षक जिला उमरिया द्वारा औषधि विक्रय संस्थानों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताये के आधार पर जिले की तीन मेडिकल स्टोर के लायसेन्स निलंबित किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान दुकानों के संचालन मे विभिन्न अनियमितताएं पाई गई थी जिनमें दवाइयों के क्रय-विक्रय रिकार्ड नियमानुसार संघारित नहीं करना, वेटेरिनरी औषधियों का संधारण नियमानुसार नहीं करना, फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति एवं अवसान तिथि बीत चुकी दवाइयों का संधारण नियमानुसार नहीं करना पाया गया था। अनियमितताओं के आधार पर दुकान मालिको को शोकाज नोटिस जारी किए गए थे जिसके प्रतिउत्तर मे दुकान मालिकों द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त फर्मों द्वारा संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के आधार पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमो के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला उमरिया द्वारा दुकानों को स्वीकृत लायसेंस को निलंबित किए गए है। जिन दुकानों के लायसेन्स निलंबित किए गए हैं उनमें संगीता मेडिकोस उमरिया का लायसेंस 7 दिवस के लिए, त्रिपाठी मेडिकल स्टोर ग्राम ताला का लायसेंस 10 दिवस के लिए एवं श्री कृष्ण मेडिकल स्टोर ग्राम ताला का लायसेंस 7 दिवस के लिए शामिल है। निलंबन अवधि के दौरान दुकान संचालक दवाओ का क्रयध्विक्रय नहीं कर सकेंगे। साथ ही उमरिया जिले के समस्त थोक एवं रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि दुकान से संचालन के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन करना सुनिश्चित करे। निरिक्षण के दौरान दुकान का संचालन नियमानुसार न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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