नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

 
शहडोल/सोनू खान। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल ने आरोपी वीरेंद्र जायसवाल निवासी ग्राम कोटमा कुदरी टोला, जिला शहडोल को धारा 376(2)(एन), 376(2)(आई), 363 भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक) से दंडित किया है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में  विश्वजीत पटेल डीपीओ शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई एवं श्रीमती कविता कैथवास एडीपीओ, श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ एवं नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ शहडोल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि  25 मई 2019 अभियोक्त्री की माता ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला के ले गया है रिपोर्ट पर अपराध 340 धारा 363 ताहि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान दिनांक 12 जून 2019 को पीडिता संजय नगर जिला रीवा में किराये के मकान से दस्तयाबी की गई। दस्तयाबी पश्चात् पीडिता ने बताया की आरोपी वीरेन्द्र जायसवाल उसको शादी का झॉसा देकर बहला फुसलाकर रीवा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम(बलात्कार) किया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोगी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना- कोतवाली द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्त को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया।
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