नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, पत्नी ने लगाया है बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप

एंटरटेनमेंट डेस्क, बांधवभूमि
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी व परिवार के तीन सदस्यों की यौन शोषण के मामले मे गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विवेचना जारी रखने का आदेश देते हुए पुलिस रिपोर्ट पेश करने तक गिरफ्तारी पर रोक लगायी है और विवेचना मे सहयोग देने का निर्देश दिया है।जबकि मुकदमे के मुख्य आरोपी अभिनेता के छोटे भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी को अग्रिम जमानत करानी होगी। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलग रह रही पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडे ने 27 जुलाई 2020 को मुंबई के वर्सोवा थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया था।आलिया ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि नवाजुद्दीन उन्हें व बेटी को दिसंबर 2012 में बुढ़ाना स्थित अपने घर पर छोड़ गए थे। आरोप है कि यहां बेटी के साथ अत्याचार हुए। इनमें बैड टच से लेकर छेड़छाड़ व मारपीट के भी आरोप शामिल हैं। इस एफआईआर के खिलाफ नवाज़ुद्दीन के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था।बता दें, नवाजुद्दीन और उनकी पत्नी आलिया के बीच लंबे समय से तलाक का मामला चल रहा है। नवाज से अलग रह रही पत्नी आलिया ने उन्हें तलाक का नोटिस भी भेजा है। आलिया ने नवाज पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। वहीं नवाज की तरफ से आलिया के आरोपों पर कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन परिवार की ओर से फैजुद्दीन सिद्दीकी ने सफाई देते हुए कहा था कि आलिया सिद्दीकी से उनके भाई नवाजुद्दीन का तलाक हो चुका है। आलिया उनपर और परिवार पर झूठा आरोप लगा रही हैं, जो निराधार है।

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