नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले की सुनवाई टली

2008 के चुनाव में लगे थे आरोप, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को
भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार में मौजूदा गृहमंत्री और दतिया से विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। मामले में 19 अप्रैल को दोपहर भोजन अवकाश के पहले ही सुनवाई की संभावना है। बताया जा रहा है कि दूसरे केसों पर लंबी बहस होने के कारण अगली तारीख दी गई है।इससे पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। इसके बाद अगली तारीख 12 अप्रैल की तारीख तय की गई थी।
तीन साल तक चुनाव लडऩे के लिए ठहराया था अयोग्य
मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10ए के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले को लेकर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट से भी मिला था नरोत्तम को झटका
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी। शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने तुरंत सुनवाई की अपील दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 फरवरी 2023 को सभी पक्षों की सहमति से 2 मार्च को पेड न्यूज केस में सुनवाई की तारीख दी गई, लेकिन 2 मार्च को सुनवाई टलने के बाद 12 अप्रैल की तारीख तय की गई।
फैसले पर टिका नरोत्तम का राजनीतिक भविष्य
एमपी के इस चर्चित केस में राजेन्द्र भारती की ओर से पैरवी करने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेता एवं वकील कपिल सिब्बल, पूर्व मंत्री पी. चिदम्बरम और सांसद विवेक तन्खा कोर्ट में पेश हुए थे। अब कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोडऩे के बाद उनकी जगह कांग्रेस पार्टी किसी अन्य सीनियर वकील को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेगी।
विनोद / 12 अप्रैल, 2023

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