भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के साथ ही नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर में कराए जाने की संभावना है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मुक्त चुनाव चिह्न घोषित कर दिए हैं। नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए नल, टेबल पंखा, गुब्बारा सहित ३७ चिह्न मुक्त श्रेणी में रखे हैं। इसी तरह पार्षदों के लिए केक, कैमरा, प्रेस, नाव सहित ३१ चुनाव चिह्न मुक्त श्रेणी में रखे गए हैं। चुनाव चिह्नों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। सूत्रों का कहना है कि दिसंबर में यदि चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो फिर यह तीन-चार माह के लिए टल जाएंगे। एक जनवरी, २०२१ को १८ साल के होने वाले मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने का काम शुरू होगा। इन्हें शामिल किए बगैर चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे, इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि दिसंबर में चुनाव हो जाएं। इसके मद्देनजर ही नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। इसके तहत चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराए जाएंगे। आयोग ने तय किया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिह्नों को छोड़कर बाकी मुक्त श्रेणी में रखे गए हैं।
महापौर-अध्यक्ष के लिए मुक्त चिह्न
नल, टेबल पंखा, गुब्बारा, स्लेट, बिजली का स्विच, कांच का गिलास, रेडियो, खंबे पर ट्यूब लाइट, स्टूल, गैस बत्ती, रोड रोलर, बस, सीटी, प्रेशर कुकर, बल्लेबाज, मटका, गाड़ी, बैटरी-टार्च, सूरजमुखी, गेहूं की बाली, सब्जियों की टोकनी, हार, अंगूठी, बेंच, गैस सिङ्क्षलडर, पीपल का पत्ता, हारमोनियम, हाथ चक्की, डबल रोटी, मेज, ब्रीफकेस, गैस स्टोव, दरवाजा, ब्रश, बल्ला, वायलिन और बेलन।
पार्षदों के लिए मुक्त चिह्न
केक, कैमरा, गाजर, कोट, टेंट, चारपाई, सिलाई की मशीन, नाव, स्कूटर, जीप, ब्लैक बोर्ड, टेलीफोन, टेलीविजन, कप और प्लेट, बरगद का पेड़, लेटर बॉक्स, अलमारी, हॉकी और गेंद, डीजल पंप, दो तलवार और एक ढाल, डोली, फलों सहित नारियल का पेड़, कैंची, बाल्टी, कमीज, फ्रॉक, केतली, लेडी पर्स, भोंपू, सेव और प्रेस।