नगरीय क्षेत्रों मे संपूर्ण लॉकडाउन
कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सिर्फ मेडिकल और दूध की दुकाने खुलेंगी
उमरिया। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नगरीय क्षेत्रों मे संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। उन्होने बताया कि आगामी 15 मई तक किराना, आटा चक्की, कृषि संबंधी (कृषि उपज मण्डी, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स) कृषि यंत्र की दुकाने आदि के सांथ ही सब्जी, फल तथा अण्डों की दुकाने नहीं खुलेंगी। यह आदेश के जिले के 5 नगरीय क्षेत्रों उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया, मानपुर तथा ग्राम पंचायत करकेली मे लागू होगा। इन क्षेत्रों मे किराना, फल, सब्जी, अण्डा मात्र होम डिलेवरी से प्रदाय किया जा सकेगा। जिसके लिये संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आवश्यक व्यवस्था करेंगे। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त ऐसे ग्राम जिनमे पिछले 10 दिनो के दौरान 5 या उससे अधिक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हों, मे संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी आदेश जारी कर सकेंगे।
अन्य सामग्री बेची तो सील होगी दुकान
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि मेडिकल स्टोर तथा दूध की दुकानो से अन्य सामग्री विक्रय किये जाने पर दुकान को सील किया जावेगा। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। उल्लंघन की दशा मे धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत कार्यवाही की बात कही गई है।