धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक


कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी किये दिशा-निर्देश

उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कोविड-19 से बचाव के संबंध मे प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निेर्देशों के तहत जिले मे किसी भी धार्मिक कार्य या त्यौहार के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन, जुलूस या रैली निकाले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति, झांकी या ताजिये आदि स्थापित नहीं किये जा सकेंगे। नागरिक अपने घरों मे पूजा-उपासना कर सकेंगे। जारी निर्देशों मे कहा गया है कि धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर एक समय मे 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों। साथ ही ऐसे स्थानो पर फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि निजी तौर पर आयोजित किये जाने वाले समारोहों मे 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों और फेस कवर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाये।

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One thought on “धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक

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