धनखड़ को राज्यपाल के पद से हटाने वाली जनहित याचिका खारिज
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए मोदी सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूॢत आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद ३६१ के तहत, राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। पीठ ने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के वकील एवं याचिकाकर्ता रामप्रसाद सरकार ने अपनी रिट याचिका में दावा किया था कि धनखड़ राज्य सरकार के कामकाज में दखलअंदाजी कर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना कर उसकी छवि खराब कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र की तरह काम कर रहे हैं।
धनखड़ को राज्यपाल के पद से हटाने वाली जनहित याचिका खारिज
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