दो निजी नर्सिंग होम का पंजीयन निरस्त

13 को एनओसी प्राप्त नहीं होने तक स्थगित रखने के निर्देश
शहडोल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉ आर एस पांडे ने जानकारी दी है कि  कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में शहडोल जिले के अंतर्गत 18 निजी नर्सिंग होम की जांच हेतु 4 सदस्य टीम गठित किया गया था। उन्होंने बताया है कि 4 सदस्यी टीम द्वारा नर्सिंग होम का पंजीयन प्रदूषण बोर्ड का प्रमाण पत्र भवन की अनुज्ञप्ति तथा फायर की स्थाई एन.ओ.सी. एवं विद्युत सुरक्षा संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 3 नर्सिंग होम आदित्य अस्पताल, श्री राम अस्पताल. हातमी अस्तपाल के पास 3 वर्ष की अस्थाई एन.ओ.सी पाई गई 2 नर्सिंग होम क्रिश्चयन अस्पताल एवं जायसवाल केयर अस्पताल, जयसिंहनगर का पंजीयन निरस्त किया गया शेष 13 नर्सिंग होम जिनके पास फायर की अस्थाई एन.ओ.सी नही पाई गई अमृता अस्पताल, श्याम केयर अस्पताल, देवाशी अस्पताल मुददा मेटरनिटी होम डॉ. राजेन्द्र सिंह मल्टी स्पेशलटी ट्रामा सेन्टर, सराफ अस्पताल, देवाता अस्पताल मेवाड अस्पताल जे. जे. अस्पताल अमलई स्वातिक हेल्थ केयर धनपुरी एवं अविका अस्पताल धनपुरी को निर्देशित किया गया कि 30 दिवस में अस्थाई फायर एन.ओ.सी प्राप्त करे जब तक फायर एन.ओ.सी प्राप्त नहीं होती है तब तक नर्सिग होम का संचालन स्थगित रखे साथ ही नर्सिंग होम में ओ.पी.डी एवं नये मरीज भर्ती न किये जाये केवल पुराने भर्ती मरीजों का देखभाल एवं उपचार किया जाये यदि 30 दिवस के अन्दर फायर की अस्थाई एन. ओ.सी प्राप्त नही होती है तो अस्पताल का पंजीयन रुजोपचार अधिनियम धारा 5 के अन्तर्गत निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *