दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

बांधवभूमि, सोनू खान
शहडोल। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जैतपुर थाना क्षेत्र में आरोपी मो. आरिफ खान २२ वर्ष को दुष्कर्म एवं हत्या में आजीवन कारावास के शेष प्राकृत जीवन तक एवं १००० रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। शासन की ओर से प्रकरण में कविता कैथवास एडीपीओ ने पैरवी की। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन नवीन कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि पीडि़ता के पिता ने बताया २६ मई २०२० को बेटी शाम के करीब ७ बजे मंदिर जा रही थी। साथ मोबाइल भी ले गइ थी। उसके बाद वह घर नहीं पहुंची तो सभी लोग बेटी को ढूढ़ने लगे। उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे तभी गांव का एक युवक बताया कि बिटिया बगीचे में बेहोश पड़ी हुई है। परिजनों ने अचेत अवस्था में पीडि़ता को उपचार के लिए भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस घटना की विवेचना करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। जिसमें आरोपी ने दुष्कर्म के बाद हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म व हत्या का मामला दर्ज करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहां से सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।

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