दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
बांधवभूमि, उमरिया
जिले के विशेष न्यायाधीश अशरफ अली की अदालत ने नाबालिग किशोरी के सांथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक पीडिता 9 अप्रैल 2021 को स्कूल की छुट्टी का आवेदन देकर वापस आ रही थी तभी खेरदाई पाली के पास आरोपी मुन्ना बैगा मोटर सायकल पर आया और घर छोडने की बात कह कर युवती को ग्राम दुब्बार थाना चंदिया अपने घर ले गया। रात्रि करीब 11 बजे आरोपी ने उसके सांथ जबरन दो बार दुष्कर्म किया। दूसरे दिन घर पहुंचने और आपबीती सुनाने के बाद पीडिता के पिता ने थाना चंदिया आकर आरोपी के विरूद्ध सूचना दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने मुन्ना बैगा के खिलाफ धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(द), 342 का अपराध दर्ज कर विवेचना पूर्ण की। मामले के सूक्ष्म परिशीलन उपरांत दोषी सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय ने आरोपी के विरूद्ध आजीवन कारावास तथा 3000 रूपये के अर्थदण्ड का आदेश पारित किया है।
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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