शहडोल/सोनू खान। जिले के ब्यौहारी कोर्ट के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने रामसुशली उर्फ बल्ला कोल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पोंडीखुर्द थाना पपौंध को धारा 376(1), 376 ए, 376 बी, 506, 363, 366 ए भा0द0वि0 एवं धारा 5एम/6 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए 31 जनवरी को घोषित निर्णय द्वारा धारा 376(एबी) भादवि एवं धारा 5एम/6 पाॅक्सो एक्ट में आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं 506 भाग-2 भादवि में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में आर.के. चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी द्वारा सशक्त पैरवी की गई। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 16 अप्रैल 2021 को पीडिता जिसकी उम्र 06 वर्ष है अपने घर के आंगन में खेल रही थी, उसी समय अभियुक्त उसे नमकीन बिस्किट खिलाने के प्रलोभन देकर पीडिता को गांव के पास जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे बेहोशी की हालत छोड़कर भाग गया। पीड़िता जब होश में आयी और घटना की बात बताई तब उसकी मां और बाबा पीडिता को ब्यौहारी अस्पताल ले गए। अस्पताल में डाक्टर द्वारा सूचना थाने को दी गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा की गई सशक्त पैरवी तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया।
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