दुष्कर्मी को बीस वर्ष की सज़ा
नाबालिग को मानपुर से शहडोल ले गया था आरोपी
बांधवभूमि, उमरिया
जिले के मानपुर थाना क्षेत्र मे नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके सांथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। इस संबंध मे एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया है कि 14 साल की पीडि़ता 30 अगस्त 2020 को अपने घर से लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कहीं पता नहीं चला तो मामले की सूचना थाना मानपुर मे दी गयी। कुछ दिनो बाद बालिका शहडोल मे बस स्टेण्ड के पास अभियुक्त राजाबाबू पनिका के सांथ मिली। जिसे दस्तयाब कर वापस लाया गया। इसी दौरान मेडिकल परीक्षण मे उसके साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। पीडिता ने भी अपने साथ दुष्कर्म होने की बात बतायी। जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 (3) 376 (2) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय मे पेश किया गया। शासन द्वारा जघन्य व सनसनीखेज अपराध के रूप मे चिन्हित प्रकरण मे अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ बीके वर्मा द्वारा की गई। प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन एवं दोषसिद्ध पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त राजाबाबू पनिका को धारा 363 व धारा 366 के अपराध मे सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 376 (3) के अपराध मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।