दुष्कर्मी को दस वर्ष के कारावास की सजा
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, उमरिया
जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी महिला के सांथ छेडख़ानी तथा जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म के एक मामले मे अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि 10 अक्टूबर 2016 की रात करीब 2 बजे पीडि़ता अपने घर के सामने गुड़ाखू कर रही थी, तभी गांव के जवाहर यादव ने आकर उससे पानी मांगा। जब वह पानी लाने के लिये मुड़ी तो आरोपी उसे छेडऩे लगा। विरोध के बावजूद जवाहर उसे उठा कर बाडी मे ले गया। जहां गला दबाकर मारने की धमकी देकर महिला के सांथ दुष्कर्म किया गया। इसी बीच महिला का पति वहां आ पहुंचा, जिसे देख कर आरोपी भाग खड़ा हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस ने जवाहर यादव के विरुद्ध धारा 376, 506, 3 (2) (अ ), 3 (1) (प) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के दौरान 376 (1) का अपराध प्रमाणित होने पर विशेष न्यांयाधीश ने जवाहर यादव को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण मे शासन की ओर से पैरवी डीपीओ अर्चना रानी मरावी एवं एडीपीओ केआर पटेल द्वारा की गई।