दुराचारी फूफा को दस साल की सजा
वर्ष 2021 के दौरान घटित अपराध मे विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने सुनाया फैंसला
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, उमरिया
नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले दुराचारी फूफा को अदालत ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि पीडि़ता गत 7 मई 2021 को अपने बुआ की शादी मे गई थी, जहां उसकी मुलाकात ग्राम पहरुआ, जिला कटनी निवासी रिश्ते के फूफा प्रकाश चौधरी से हुई। शादी के दूसरे दिन आरोपी ने किशोरी से कहा कि बुआ के घर चलो। जहां वह उसे मोबाईल खरीद कर देगा। सांथ ही पैसे भी देगा। इस झांसे मे आकर बच्ची मोटरसाईकिल पर बैठ गई, परंतु प्रकाश उसे बुआ की बजाय रायपुर, बसकुटा जंगल से पहरूआ ले गया। आरोपी ने घर मे पीडि़ता की मांग भरी और पत्नी बता कर रात मे उसके सांथ शारीरिक संबंध बनाये । इस दौरान पीडि़ता ने आरोपी को बताया कि वह 14 साल की है, फिर भी प्रकाश चौधरी ने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। दूसरे दिन आरोपी पीडि़ता को उमरिया बस स्टैण्ड ले आया और दुष्कर्म वाली बात किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी, और कहा कि अभी तुम घर चली जाओ, 15 दिन बाद मै लेने आऊंगा। जहां से वह बस द्वारा उमरिया से बिजौरी आ गई।
किशोरी ने डर के मारे अपने सांथ हुई ज्यादती की बात किसी को भी नहीं बताई। इसी बीच प्रकाश चौधरी भी उसे लेने नहीं आया, सांथ ही उसने अपना मोबाईल भी बंद कर दिया। जिसके बाद पीडि़ता ने पूरी कहानी अपने चाचा-चाची को बताई। घटना की सूचना पर मानपुर पुलिस ने प्रकाश चौधरी के विरूद्ध धारा 376, 376(3), 376 (2)(एन), 363, 366क, 343, 506 तथा 5एल/6 पॉक्सो का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। जांच के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामसहारे राज द्वारा आरोपी प्रकाश चौधरी को धारा 366 मे 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 376(2)(एन) मे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बीके वर्मा द्वारा की गई।