दिनो बाद लौटी बाजारों मे रौनक

दिनो बाद लौटी बाजारों मे रौनक
अनलॉक मे गाईडलाईन के अनुसार खुले दुकान, कलेक्टर ने किया निरीक्षण
उमरिया। कोराना संक्रमण के कारण लगभग पौने दो मांह से बंद कारोबार कल 1 जून से शुरू हो गया है। हलॉकि इस दौरान सिर्फ सोमवार टर्म वाली दुकानो को ही खोला गया। इनमे मांस, अंडा, संब्जी, फल, किराना, आटा चक्की, कृषि बीज व उपकरण, मशीनरी, पशु आहार तथा पान व्यवसाय शामिल हैं। गौरतलब है कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एहतियात बरतते हुए अनलॉक के लिये एक गाईडलाइन जारी कर व्यवस्था दी है, जिससे बाजारों मे भीड़-भाड़ ना हो और आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें। अनलॉक का पहला दिन बेहद अनुशासित रहा। अधिकांश स्थानो पर कारोबारी और उपभोक्ता मास्क व सोशल डिस्टेन्ंिसग का पालन किया। कहीं पर भी आपाधापी वाली स्थिति नहीं दिखाई दी।
प्रशासन की मुहिम जनता की सुरक्षा के लिये
अनलॉक के पहले दिन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने खोली गई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने दुकानदारों से वैक्सीनेंशन के संबंध मे आवश्यक पूछताछ की। जिन दुकानदारों ने बिना वैक्सीनेशन कराए दुकान खोली थी, उनकी दुकानो को बंद कराते हुए पहले वैक्सीनेशन कराने की समझाईश दी। वहीं जिन दुकानदारो ने वैक्सीनेशन करा लिया था, उनका डाटा चेक किया गया। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने दुकानदारों से कहा कि प्रशासन की मुहिम उन्ही की सुरक्षा के लिये है। वैक्सीनेशन, मास्क और सोशल डिस्टेन्सिंग नागरिकों और उनके परिवारों को संक्रमण से दूर रखेगी। अन्य जान जोखिम मे पडऩे का खतरा है।
छूट सिर्फ वैक्सीनेशन कराने वालों को
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि एक जून से कोरोना लॉकडान मे दी जा रही छूट का लाभ उन्हीं दुकानदारों को मिलेगा जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है। दुकान खोलने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। अत: सभी दुकानदार अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन कराएं तथा उसका रिकार्ड भी रखें। किसी भी तरह की लापरवाही पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध आपदा नियंत्रण अधिनियम की अवहेलना के तहत कार्यवाही की जायेगी।

 

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