बांधवभूमि, उमरिया
जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दहेज के लिये पत्नि को प्रताडि़त करने वाले पति को अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि नेहा तिवारी का विवाह राजीव लोचन निवासी सरसवाही जिला उमरिया के सांथ 16 अप्रेल 2008 को हुआ था। महिला अपने पति के साथ 3 साल तक रही। इस दौरान उसे 2 बच्चे भी हुये। विवाह के बाद से ही रामलोचन पैसों और गाड़ी की मांग को लेकर नेहा को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडि़त करने लगा था। इस दौरान उसने दो बार पत्नि को बंधक बनाकर भी रखा। वह उसकी माता-पिता से बात भी नही होने देता था। इस मामले की शिकायत पीडिता द्वारा करने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 498, 323 तथा 506 भाग दो का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। राज्यि की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं सुश्री भावना मिश्रा द्वारा की गई। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री धर्मेन्द्र खण्डायत ने अपराध सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजीव लोचन को 2 वर्ष का कठोर कारावास, दो हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा धारा 323 मे 6 माह का कारावास व 500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दहेज लोभी को 2 वर्ष का कठोर कारावास
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