शासन की स्व निधि से समृद्धि योजना के तहत परिवारों के पंजीयन मे जुटा अमला
बांधवभूमि, उमरिया
शासन की स्व निधि से समृद्धि योजना के तहत जिले के ग्रामीण अंचलों के करदाताओं की सूची तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके तहत अमले द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल पर सभी करों मे ग्राम पंचायतों मे समस्त परिवारों को पंजीकृत करने के सांथ उन पर कर अधिरोपित किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्य अब अंतिम चरण मे है। इसके बाद ग्रामीणो से कर वसूली शुरू हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिला व जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर पंचायतों की आय हेतु लागू प्रावधानो के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश जारी किये गये हैं।
ग्राम सभाओं मे हुई चर्चा
उल्लेखनीय है कि मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम मे पंचायतों के स्वयं की आय के संबंध मे विभिन्न करों एवं फीस के विस्तृत प्रावधान किये गये हैं। इस संबंध मे पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा गत 29 सितंबर 2022 को जारी परिपत्र के परिपालन मे 2 अक्टूबर को पंचायतों मे हुई ग्राम सभाओं के दौरान आय के साधन बढ़ाने एवं इसके प्रावधानो पर चर्चा की गई थी।
इन गतिविधियों का निर्देश
शासन द्वारा जारी निर्देश मे ग्राम पंचायतों को स्वयं की आय बढ़ाने के प्रयास, रोड मैप तैयार करने एवं उपलब्धियों को ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत की बैठकों के स्थाई एजेण्डे के रूप मे सम्मिलित करने, पंयायत क्षेत्र के निवासी शासकीय सेवकों एवं प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से कर तथा फीस जमा करने हेतु प्रेरित करने, प्रत्येक पंचायत के लिये स्वयं की आय के लक्ष्य का निर्धारण, सभी पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, प्रावधानो का प्रचार प्रसार, पंचायतों की पूर्व से निर्मित आय मूलक परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करना, प्रचलित किराया दर का परीक्षण कर युक्तियुक्त करना, परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना तथा नवीन आय मूलक परिसंपत्तियों को निर्मित करने के लिये स्थान एवं राशि का निर्धारण करने आदि का उल्लेख है। जिनका क्रियान्वयन पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।
अनिवार्य टेक्स की वसूली
सूत्रों के मुताबिक ग्राम पंचायतों द्वारा जिन करों की अनिवार्य रूप से वसूली की जानी है, उनमे संपत्ति कर, जल कर और सफाई टेक्स शामिल है। अब तक ये टेक्स सिर्फ शहरी क्षेत्र के नागरिकों को देने होते थे। सांथ ही गावों मे लगने वाले हाट बाजारों की नीलामी की जायेगी। इसके अलावा यदि ग्राम पंचायत चाहें तो अन्य कर भी अधिरोपित कर सकती हैं।
तैयार हो रही ग्रामीण करदाताओं की सूची
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